क्या बला है संपत्ति विरूपण
के तहत
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश
शहडोल 30 मई 2022- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य ने त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के मददेनजर मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि शहडोल जिले के जनपद पंचायत क्षेत्र (ब्यौहारी, जयसिंहनगर, गोहपारू, सोहागपुर एवं बुढार) में राजनैतिक पार्टियों तथा व्यक्तियों द्वारा जुलूस, जनसंपर्क, आमसभाएं इत्यादि राजनैतिक गतिविधिया तेजी से प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें शासकीय परिसम्पत्तियों को नारे, पम्पलेट्स, फ्लैक्स, झण्डे लगाकार विरूपित करने का प्रयास किया जा सकता है। विभिन्न व्यक्तियों, राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रसार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने की संभावना है, जिससे शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाये जाने की आवश्यकता है, कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना, सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। कलेक्टर ने म०प्र० सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर झंडियों लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर एवं बैनर लगाकर सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो उस स्थिति में ऐसे पोस्टर एवं चैनर हटाने के लिए तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये जिले के पंचायत निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक थाने में सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है, इस दस्ते में संबंधित स्थानीय निकाय एवं लोक निर्माण विभाग के स्थायी गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेंगे। यह लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता टी०आई०, थाना प्रभारी के सीधे देखरेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को सहयोग देने के लिये और स्थल पर जाकर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये सम्बन्धित थाने का एक सहायक उप निरीक्षक पुलिस मुख्यालय पटवारी एवं स्थानीय निकाय का एक कर्मचारी की ड्यूटी लगायी जाती है। इस दस्ते को एक वाहन भी उपलब्ध कराया जाये, जिस पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता का बैनर लगा होना चाहिये। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिये सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कूची, बास एवं सौदी आदि उपलब्ध कराई जाये। जारी आदेष जारी में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा सम्बन्धित थाने में सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विपत होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेंगे, थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पेजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे
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