आपदा प्रबंधन के आपातकालीनआदेश
कोविड संक्रमण के प्रसार के मद्देनजर जिले में संचालित समस्त औद्योगिक ऑक्सीजन सिलेंडर को मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में परिवर्तित के संबंध में आदेश जारी
शहडोल 23 अप्रैल 21 ।कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ सत्येंद्र सिंह ने जिले में कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को देखते हुए संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार हेतु पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन विस्फोटक विभाग भारत भारत सरकार के निर्देशों के पालन में तथा
मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949, महामारी रोगअधिनियम 1984 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए शहडोल जिले में संचालित समस्त औद्योगिक ओरिएंट पेपर मिल, कास्टिक सोडा फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री, एसईसीएल सोहागपुर, सीबीएम प्रोजेक्ट, अल्ट्रा ट्रैक आदि तथा स्टोन क्रेशर, समस्त वेल्डिंग वर्कशॉप तथा अन्य ऐसे औद्योगिक संस्थान जिनके पास औद्योगिक सिलेंडर उपलब्ध है। उन समस्त प्रबंधन को औद्योगिक सिलेंडर को मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में परिवर्तित कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल सौपे जाने का आदेश जारी किया है । कलेक्टर ने शहडोल जिले के समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखंड मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में सभी औद्योगिक सिलेंडरों को मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में परिवर्तित कराकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल को तत्काल सुपुर्द करने के लिए कहा।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें