बुधवार, 5 जनवरी 2022

सीएमओ/ सब इंजीनियर सस्पेंड

 नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा 

प्रभारी सीएमओ कोतमा, पसान 


एवं उपयंत्री नगरपालिका शहडोल

को किया गया निलंबित

सरपंच के खिलाफ होगी कार्रवाई

शहडोल 05 जनवरी 2022- कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा ने जानकारी दी है कि प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद कोतमा  विकासचंद्र मिश्रा, प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद पसान  रामसेवक हलवाई एवं उपयंत्री नगर परिषद शहडोल  संदीप सिंह उरैती को नगरीय प्रशासन भोपाल द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसी के साथ ही ग्राम पंचायत डोला की तत्कालीन सरपंच श्रीमती शांतिदेवी के विरूद्ध पंचायत राज एवं ग्राम स्वरोजगार अधिनियम 1993 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनूपपुर को दिए है। कमिश्नर ने नगर परिषद डोला में राजस्व उप निरीक्षक तत्कालीन सचिव  राजकिशोर शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करने के निर्देश तहसीलदार एवं प्रशासक नगर परिषद डोला जिला अनूपपुर को दिए है।  

       ज्ञातव्य हो कि नगर परिषद डोला में संविलियन किये जाने के लिए एक नियमित कर्मचारी के साथ-साथ 58 मानदेय कर्मियों का संविलियन नगर परिषद डोला में नियमित पदों पर किये जाने के कारण जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा-7(6) एवं अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा नियम 1968 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। उक्त कृत्य के लिए ये शासकीय सेवक उत्तरदायी पाए गए है।



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