नजूल पट्टा के संबंध में आई जानकारी
धारणाधिकार के संबंध में दिशा-निर्देश जारी
शहडोल नगर धार्मिक ट्रस्टों की जमीनों का संरक्षण एक बड़ी चुनौती
शहडोल 19 अगस्त 2021- भू-अधीक्षक श्री प्रदीप मोगरे ने धारणाधिकार के संबंध में जानकारी दी है कि, धारणाधिकार- धारणाधिकार नगरी क्षेत्रों की शासकीय भूमि में धारकों को भूमि स्वामी अधिकार पत्र प्रदान किया जाना है नगरी क्षेत्र में नजूल शासकीय भूमि पर 31 दिसंबर 2014 के पूर्व आवासीय वेबसाइट मकान बनाकर निवासरत व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को 30 वर्षीय लीज पर दिए जाने का प्रावधान है। पात्रता की शर्तें- नगरी क्षेत्र में नजूल शासकीय भूमि पर 31 दिसंबर 2014 के पूर्व आवासीय वेबसाइट मकान बनाकर उपभोग करने वाले व्यक्तियों को 30 वर्षीय लीज पर दिए जाने का प्रावधान है।
दरों का निर्धारण- आवासीय प्रयोजन के मामले में प्रथम 150 वर्ग मीटर तक (कलेक्टर गाइडलाइन) बाजार मूल्य का प्रीमियम 5 प्रतिशत एकमुश्त देय होगा,151 से 200 वर्ग मीटर पर 10 प्रतिशत एक मुश्त, 200 वर्ग मीटर से अधिक भूमि के मामले में (कलेक्टर गाइडलाइन) बाजार मूल्य का प्रीमियम 100 प्रतिशत एक मुश्त देय होगा। व्यवसायिक प्रयोजन के मामले में- प्रथम 20 वर्गमीटर एक (कलेक्टर गाइडलाइन) बाजार मूल्य का प्रीमियम 25 प्रतिशत एक मुश्त देय होगा, 21 से 100 वर्ग मीटर तक (कलेक्टर गाइडलाइन) बाजार मूल्य का प्रीमियम 50 प्रतिशत एक मुश्त देय होगा,100 वर्गमीटर से अधिक भूमि के मामले में (कलेक्टर गाइडलाइन) बाजार मूल्य का प्रीमियम 100 प्रतिशत एक मुश्त देय होगा।
भू-भाटक का निर्धारण-मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण एवं पुर्ननिर्धारण) नियम 2018 के अंतर्गत निर्धारण के लिए विहित दर से दुगनी दर पर प्रतिवर्ष देय होगा। आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज- 31 दिसंबर 2014 के पूर्व का बिजली बिल, जलकर, समग्र आईडी, किसी शासकीय कार्यालय क्रम से जारी से भूखंड से संबंधित दस्तावेज, पत्राचार की प्रति, स्थानीय निकाय द्वारा जारी संपत्ति कर की रसीद, मतदाता सूची के नाम, पता, जनगणना 2021 में उल्लेखित पता, बैंक पासबुक की प्रति ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार आधारित ईकेवाईसी एवं किसी शासकीय कार्यालय का परिचय पत्र।
आवेदन की प्रक्रिया- आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदक किसी भी एम.पी. ऑनलाइन सेंटर कियोस्क सेंटर अथवा www.rcms.mp.gov.in पोर्टल के माध्यम से धारणाधिकार के तहत आवेदन कर सकते हैं तथा 07 दिवस के अंदर मूल आवेदन कलेक्टर न्यायालय में जमा करना अनिवार्य होगा जमा न करने की दशा में आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
बहुप्रतीक्षित चर्चित नजूल भूमि पट्टा के संबंध में शहडोल नगर में सैकड़ों की संख्या में कई दशकों से लोगों की जन अपेक्षाओं को स्वरूप मिल सकेगा शहडोल ही नहीं पूरे संभाग में काम ना करें कई दशकों की अपनी पुरानी समस्याओं से निजात पा सकेगा।
धार्मिक ट्रस्ट संपत्ति सुरक्षा मे यह व्यवस्था एक बड़ी चुनौती।
किंतु इसके साथ ही शहडोल क्षेत्र के उन सभी धार्मिक ट्रस्ट के लिए यह व्यवस्था एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आ भी सामने आया है क्योंकि इन समितियों के किरायेदारों ने अपनी पहचान छुपा कर शासकीय जमीन बता कर पट्टा लेने का योजना बना रखी है। कतिपय मामलोंं मे धार्मिक ट्रस्ट के जानकार ट्रस्टी पंडित पुजारी मौलवी भी इसे संरक्षषण देते प्रतीत होते हैं। ऐसी जन चर्चा शहडोल बाजार में आम हो चुकी है। देखना होगा प्रशासन की इस व्यवस्था में धार्मिक ट्रस्टों को कितना संरक्षण मिल पाता है।
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