TOP10 at 8PM....10.06.20
1 आदिम जाति कल्याण मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह औरंगाबाद रेल दुर्घटना में मृतक अच्छेलाल कुशवाहा के गृह ग्राम मानपुर तहसील के ग्राम चिल्हारी में पहुंच कर शोक संवेदना व्यक्त की।
उन्होंने मृतक की पत्नी 26 वर्षीय संतोषिया काछी , 12 वर्षीय बेटे अमित काछी तथा 10 वर्षीय बेटे सुमित काछी , माता मीरा बाई तथा पिता रामेश्वर कुशवाहा से मिलकर दुख की बेला मे ढाढ़स बंधाया तथा कहा कि प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन आपके साथ है। हर संभव मदद के लिए जिला प्रशासन सदैव तत्पर रहेगा।
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कमिश्नर शहडोल संभाग नरेश पाल ने पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल एवं चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में समुचित विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, करने के निर्देश देते हुए कहा है कि चिकित्सा महाविद्यालय एवं पंडित शंभूनाथ विश्वविद्यालय तक पहंच मार्ग की समुचित मरम्मत की जाए तथा छात्र-छात्राओं के चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल और पंड़ित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय तक पहंुचने के लिए परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाए छात्र-छात्राओं के लिए शहडोल नगर सेे चिकित्सा महाविद्यालय और पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय तक पंहुचाने के लिए बसो सहित अन्य साधनो की व्यवस्था की जाए।
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कमिश्नर शहडोल संभाग निर्देशित किया कि बंटवारे एवं नामांतरण संबंधित प्रकरणों के आवेदन प्राप्त करने तथा उनका निराकरण समय सीमा में सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाएं जाए तथा पंजीकृत प्रकरणों का निराकरण मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जिसमें अविवाहित नामांतरण प्रकरण 30 दिवस, विवाहित नामांतरण प्रकरण 180 दिवस, अविवाहित बटवारा प्रकरण 90 दिवस निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए।
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शहडोल प्रशासन के हाथ ठेला , चाट ठेला और बस संचालको को दी समझाइस , सोशल डिस्टेंन्स का पालन करते हुए करें बस का परिचालन , बस में मास्क व सेनेटाइजर की उपलब्धता का ध्यान रखने दी समझाइस , चौपाटी में ठेला संचालक को भी दी समझाइस , निराधित स्थान पर ठेला लगाने किया निर्देशित , साथ ही कुर्सियां लगाने के लिए मना , बैठकर खिलाने के लिए मना तथा सोशल डिस्टेंन्स का खास खयाल रखने प्रशसन ने दिए आदेश
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शहडोल थाना क्षेत्र सिंहपुर के ग्राम उधिया में एक युवक ने दिनदहाड़े 22 वर्षीय युवती के ऊपर पेट्रोल बम फेक कर फरार हो गया।बताया जाता है कि युवती की हालत अभी गंभीर है तथा उसे उपचारार्थ शहडोल जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है ग्राम उधिया की युवती के ऊपर गांव के ही एक युवक द्वारा बाथरूम में युवती के स्नान करते वक्त उसके ऊपर पेट्रोल बम फेंक दिया और घटनास्थल से भाग गया जिसके बाद घायल युवती को तत्काल ही जिला चिकित्सालय लाया गया
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म.प्र. नदी नियम 1972 के नियम 3 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य प्रजनन काल होने के कारण मछली मारना प्रतिबंधित है। यह अवधि बंदऋतु रहती है। म.प्र. मत्स्योद्योग 1972 के नियम 14 के अंतर्गत बंदऋतु में मछली मारना, क्रय करना या इन्हें बेचना या उन्हें मारने, पकड़ने या बेचने की चेष्ठा करना, परिवहन करना या परिवहन का प्रयास करना संज्ञेय दण्डनीय अपराध है। प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर एक वर्ष तक का कारावास या 5 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनो दण्डनीय होगा। छोटे तालाब व अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है,
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मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस स्प्रेड न हो, इसके लिए सभी जिलों में आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं। बताया गया कि प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले रोगियों का प्रतिशत बढ़कर 68.6 हो गया है जो शुभ संकेत है। समस्त राज्यों में राजस्थान में ही मध्यप्रदेश से अधिक 74 प्रतिशत रिकवरी रेट है। देश का औसत रिकवरी रेट 48.7 प्रतिशत है।
2 लाख 80 हजार हुए भारत में कोरोना संक्रमित
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सोशल डिस्टेंसिंग...? ना, मास्क अनिवार्य ...? बिसाहूलाल और उनके राग दरबारी
1 आदिम जाति कल्याण मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह औरंगाबाद रेल दुर्घटना में मृतक अच्छेलाल कुशवाहा के गृह ग्राम मानपुर तहसील के ग्राम चिल्हारी में पहुंच कर शोक संवेदना व्यक्त की।
उन्होंने मृतक की पत्नी 26 वर्षीय संतोषिया काछी , 12 वर्षीय बेटे अमित काछी तथा 10 वर्षीय बेटे सुमित काछी , माता मीरा बाई तथा पिता रामेश्वर कुशवाहा से मिलकर दुख की बेला मे ढाढ़स बंधाया तथा कहा कि प्रदेश सरकार एवं जिला प्रशासन आपके साथ है। हर संभव मदद के लिए जिला प्रशासन सदैव तत्पर रहेगा।
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कमिश्नर शहडोल संभाग नरेश पाल ने पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल एवं चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में समुचित विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, करने के निर्देश देते हुए कहा है कि चिकित्सा महाविद्यालय एवं पंडित शंभूनाथ विश्वविद्यालय तक पहंच मार्ग की समुचित मरम्मत की जाए तथा छात्र-छात्राओं के चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल और पंड़ित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय तक पहंुचने के लिए परिवहन सुविधाओं का विस्तार किया जाए छात्र-छात्राओं के लिए शहडोल नगर सेे चिकित्सा महाविद्यालय और पंडित शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय तक पंहुचाने के लिए बसो सहित अन्य साधनो की व्यवस्था की जाए।
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- प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थलों के लिए विकास परियोजनाओं की संकल्पना के साथ उसका डिजाइन इस प्रकार तैयार करना चाहिए जो समय की कसौटी पर खरा उतरे, पर्यावरण के अनुकूल हो और प्रकृति और उसके आसपास के वातावरण के साथ तालमेल बैठा सके। वर्तमान स्थिति और इन तीर्थस्थलों में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में तुलनात्मक रूप से आई कमी को ध्यान में रखते हुए, निर्माण के वर्तमान समय का उपयोग श्रमिकों के उचित वितरण द्वारा लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, इससे आने वाले वर्षों में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी जारी रखने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं तैयार करने में मदद मिलेगी।
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कमिश्नर शहडोल संभाग निर्देशित किया कि बंटवारे एवं नामांतरण संबंधित प्रकरणों के आवेदन प्राप्त करने तथा उनका निराकरण समय सीमा में सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाएं जाए तथा पंजीकृत प्रकरणों का निराकरण मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम में जिसमें अविवाहित नामांतरण प्रकरण 30 दिवस, विवाहित नामांतरण प्रकरण 180 दिवस, अविवाहित बटवारा प्रकरण 90 दिवस निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए।
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शहडोल प्रशासन के हाथ ठेला , चाट ठेला और बस संचालको को दी समझाइस , सोशल डिस्टेंन्स का पालन करते हुए करें बस का परिचालन , बस में मास्क व सेनेटाइजर की उपलब्धता का ध्यान रखने दी समझाइस , चौपाटी में ठेला संचालक को भी दी समझाइस , निराधित स्थान पर ठेला लगाने किया निर्देशित , साथ ही कुर्सियां लगाने के लिए मना , बैठकर खिलाने के लिए मना तथा सोशल डिस्टेंन्स का खास खयाल रखने प्रशसन ने दिए आदेश
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शहडोल थाना क्षेत्र सिंहपुर के ग्राम उधिया में एक युवक ने दिनदहाड़े 22 वर्षीय युवती के ऊपर पेट्रोल बम फेक कर फरार हो गया।बताया जाता है कि युवती की हालत अभी गंभीर है तथा उसे उपचारार्थ शहडोल जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है ग्राम उधिया की युवती के ऊपर गांव के ही एक युवक द्वारा बाथरूम में युवती के स्नान करते वक्त उसके ऊपर पेट्रोल बम फेंक दिया और घटनास्थल से भाग गया जिसके बाद घायल युवती को तत्काल ही जिला चिकित्सालय लाया गया
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म.प्र. नदी नियम 1972 के नियम 3 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य प्रजनन काल होने के कारण मछली मारना प्रतिबंधित है। यह अवधि बंदऋतु रहती है। म.प्र. मत्स्योद्योग 1972 के नियम 14 के अंतर्गत बंदऋतु में मछली मारना, क्रय करना या इन्हें बेचना या उन्हें मारने, पकड़ने या बेचने की चेष्ठा करना, परिवहन करना या परिवहन का प्रयास करना संज्ञेय दण्डनीय अपराध है। प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर एक वर्ष तक का कारावास या 5 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनो दण्डनीय होगा। छोटे तालाब व अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है,
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मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस स्प्रेड न हो, इसके लिए सभी जिलों में आवश्यक सावधानी बरतने के निर्देश दिये हैं। बताया गया कि प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले रोगियों का प्रतिशत बढ़कर 68.6 हो गया है जो शुभ संकेत है। समस्त राज्यों में राजस्थान में ही मध्यप्रदेश से अधिक 74 प्रतिशत रिकवरी रेट है। देश का औसत रिकवरी रेट 48.7 प्रतिशत है।
2 लाख 80 हजार हुए भारत में कोरोना संक्रमित
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वर्ल्डोमीटर अपडेट कोरोनावायरस
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सोशल डिस्टेंसिंग...? ना, मास्क अनिवार्य ...? बिसाहूलाल और उनके राग दरबारी
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